एसईसीएल दीपका को लगा झटका, डीजीएमएस ने मलगांव में खनन पर लगाई रोक..
एसईसीएल की मेगा परियोजनाएं सालाना कोयला उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने में में जुटी हुई है। इस बीच मेगा परियोजना में दीपका को तगड़ा झटका लगा है। खान सुरक्षा महानिदेशालय ने दीपका खदान एक्सटेंशन 1अ मलगाँव की ओर उत्खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। खान सुरक्षा महानिदेशालय ने यह आदेश अधिवक्ता विनय से सिंह राठौर द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय में की गई शिकायत पर हुई कार्रवाई के परिपालन में दिया है। अधिवक्ता राठौर ने 30 अक्टूबर को ने एसईसीएल दीपका के द्वारा मालगांव में ने उत्खनन के दौरान बरती जा रही गंभीर न लापरवाहियों को उजागर करते हुए र प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की थी। उन्होंने एसईसीएल दीपका पर सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर उत्खनन करने का आरोप लगाया था। साथ ही भू विस्थापितों के विस्थापन की व मुआवजे की प्रक्रिया पूर्ण किये बिना ही उत्खनन कार्य शुरू कर देने की शिकायत की थी। शिकायत का संज्ञान लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जांच का आदेश दिया गया था। उक्त आदेश के परिपालन में डिप्टी डायरेक्टर खान सुरक्षा, बिलासपुर क्षेत्र श्री बदरू द्वारा 5 नवंबर को मालगांव में हो रहे उत्खनन कार्य का इंस्पेक्शन किया गया। दीपका द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत आबादी से दूरी की तय सीमा को लांघते हुए उत्खनन कार्य किया जा रहा था। सुरक्षा जांच में एसईसीएल दीपका को कोल माइन रेगुलेशन 2017 के रेगुलेशन 119 (1), 128(1) का स्पष्ट उल्लंघन करते पाया गया। खान सुरक्षा महानिदेशालय ने अपने आदेश में एसईसीएल दीपका को उपरोक्त दोनों रेगुलेशन का पालन सुनिश्चित करने तक मालगांव में उत्खनन कार्य तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है। उक्त आदेश अनुसार उत्खनन कार्य शुरू करने से पहले एसईसीएल दीपका को सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी प्रकार के अनाधिकारिक प्रवेश को रोकने के लिए उत्खनन क्षेत्र के आसपास फेंसिंग करने तथा उत्खनन कार्य आबादी क्षेत्र व किसी भी व्यक्ति के मकान से कम से कम 45 मीटर की दूरी रखते हुए करने निर्देशित किया गया है। वहीं मुआवजा तथा विस्थापन में बरती जा रही लापरवाहियों की जांच अन्य विभाग द्वारा की जाने की बात कही गई है ।